विधि संवाददाता, अगस्त 5 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में कुल 125 प्रश्नों में 33 प्रश्न गलत पाए जाने पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हलफनामे पर पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं और परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह व 17 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस मामले की शुरुआत में 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के पाए गए थे। याचियों का कहना था कि परीक्षा में पूछे गए चार प्रश्न गलत हैं। कोर्ट के निर्देश पर विशेषज्ञों ने जांच की तो यही निष्कर्ष निकला। इस तरह कुल 33 प्रश्न गलत निकले, जो पूरे...