Unnao News: महिला के पेट में लात मार गर्भ गिराने के दोषी को 10 साल की कैद
उन्नाव, अक्टूबर 28 -- Unnao News: उन्नाव। संवाददाता महिला के पेट में लात मारकर उसका गर्भ गिराने के दोषी को 10 साल सश्रम कैद और 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। फैसला पांच साल बाद आया।अभियोजन विभाग से शाश्वत पाण्डेय ने बताया कि सफीपुर थानाक्षेत्र के नयाखेड़ा गांव की एक महिला ने 24 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के मुताबिक, 24 अक्तूबर की रात करीब 11.30 बजे वह अपने बच्चों के साथ छप्पर के नीचे सो रही थी। गांव का निवासी शिशुपाल और उसकी पत्नी सुषमा आई। दोनों मारपीट करने लगे। मुंह दबाकर लात-घूंसों से पीटा। शिशुपाल ने पेट में लात मार दी, जिससे तीन माह का गर्भ गिर गया और गर्भाश्य से लगातार खून निकलने लगा। जांच पूरी होने के बाद 20 जुलाई 2022 को विवेचक एसआई आरपी सरोज ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। पुलिस ने 26 मार्च 2022 को आ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.