उन्नाव, जुलाई 2 -- Unnao News: उन्नाव। छेड़छाड़ के दोषी को न्यायालय से तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। औरास थाना पुलिस ने 23 जून 2020 को क्षेत्र के बघौड़ा गांव निवासी गोपाल पर किशोरी से छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा में कार्यवाई कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक राजबहादुर सिंह ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए तीन जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने गोपाल को दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- किशोरी से छेड़छाड़ में अभियुक्त को सात साल की कैद

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