उन्नाव, अक्टूबर 28 -- Unnao News: उन्नाव। किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कैद और 20500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। फैसला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सुनाया। अभियोजन विभाग से प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सफीपुर थानाक्षेत्र के गोपालपुर निवासी सोनू रैदास के खिलाफ 28 अगस्त 2021 को किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट मामला दर्ज हुआ था। मामले की विवेचना तत्कालीन एसआई रामऔतार ने की। उन्होंने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाने के बाद 10 सितंबर 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और साक्ष्य अवलोकन के बाद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने सोनू रैदास को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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