उन्नाव, अक्टूबर 8 -- Unnao News: उन्नाव। जेएम पुरवा न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2500-2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। बिहार थाना क्षेत्र के वर्ष 1998 के मामले में अनूप सिंह तथा मौरावां थाने के वर्ष 2008 के मामले में श्रीकुमार को दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष से की पैरवी में एपीओ शाश्वत पांडेय ने की।

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