उन्नाव, सितम्बर 22 -- Unnao News: उन्नाव। बारासगवर थाना क्षेत्र में दर्ज अवैध शराब के मामले में न्यायालय ने आरोपी रमेश सिंह उर्फ बच्चू को एक वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। बारासगवर थाना पुलिस ने हिलगी निवासी आरोपी के खिलाफ 31 जनवरी 2017 को धारा 272 भादवि व आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। 10 मार्च 2017 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। 22 सितंबर 2026 को न्यायालय ने धारा 272 भादवि में आरोपी को दोषमुक्त करते हुए आबकारी अधिनियम में सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: अररिया: 75 लीटर शराब बरामदगी पर तस्कर को पांच साल की सजा

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