Umar Khalid Interim Bail : उमर खालिद आएगा जेल से बाहर, दिल्ली HC ने दी 3 दिन की अंतरिम जमानत, ये 3 शर्तें भी लगाईं
नई दिल्ली, मई 22 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। उमर खालिद फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीछे की 'बड़ी साजिश' से जुड़े यूएपीए के तहत एक मामले में जेल में बंद है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने अपील पर सुनवाई करते हुए उमर खालिद को 1 जून से 3 जून तक रिहा होने की इजाजत दी, ताकि वह अपनी मां से मिल सके, जिनकी सर्जरी होनी है। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को खालिद की रेगुलर जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन उसने एक 'हमदर्दी भरा नजरिया' अपनाते हुए उन्हें यह राहत दी।जमानत के लिए ये शर्तें कोर्ट ने उमर को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके भरने और 3 शर्तों पर 1 जून को सुबह 7 बजे से 3 जून को शाम 5 बजे तक अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट...
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