नैनीताल, अप्रैल 23 -- उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू की गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कई प्राविधानों को चुनौती देती याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने बुधवार को एकसाथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में निर्धारित की है। सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि पूर्व में सरकार ने कहा था कि यूसीसी में संशोधन किए हैं। लेकिन ऐसा हुआ या नहीं, उन्हें नहीं मालूम। ऐसे में खंडपीठ ने सरकार से कहा है कि यूसीसी में हुए संशोधन की जानकारी अगली तिथि तक देने को कहा है। यह भी पढ़ें- यात्रियों को सीट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे की, HC ने कहा- मुआवजा दें उत्तराखंड जमात-ए-उलेमा हिंद के अध्यक्ष मो. मुकीम निवासी हल्द्वानी, सचिव तंजीम (हरिद्वार), सदस्य शोएब अहमद (मल्...
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