विशेष संवाददाता, अगस्त 13 -- उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के एलटी शिक्षकों के लिए टीईटी-2 की अनिवार्यता का आदेश जारी कर दिया। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी ने इसके आदेश किए। उन्होंने कहा कि एक सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत आदेश किया था। एलटी शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी-2 की योग्यता हासिल करनी अनिवार्य है। सिमल्टी ने एलटी कैडर के नियुक्ति अधिकारी दोनों मंडलीय अपर निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आगे कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एलटी शिक्षकों के लिए आए इस आदेश से राजकीय शिक्षक संघ ने कड़ा ऐतराज किया है। बीते रोज माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ हुई बैठक में भी यह मुद्दा आया था। यह भी पढ़ें- क्या विशेष शिक्षकों के लिए टेट जरूरी योग्यता: सुप्रीम कोर्ट संघ के अध्यक्ष र...