सुपौल, नवम्बर 3 -- Supaul News: सुपौल, कार्यालय संवादददाता सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने के लिए अब वाहन मालिकों को महीनों तक कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 24 घंटे के भीतर उनके मालिकों को सौंपने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था से सुपौल जिले के वाहन मालिकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। अब पुलिस बिना किसी ठोस कारण के दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को लंबे समय तक थाने में नहीं रोक सकेगी। गौरतलब है कि अब तक सड़क हादसे के बाद पुलिस वाहन को जब्त कर थाने में रखती थी। वाहन मालिकों को उसकी रिहाई के लिए न्यायालय के आदेश का इंतजार करना पड़ता था। कई मामलों में इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे। इस दौरान थानों में जब्त वाहन पड़े रहत...