सुपौल, जुलाई 16 -- Supaul News: सुपौल, कार्यालय संवाददाता। सुपौल समेत पूरे प्रदेश में सैन्य छावनी इलाकों के अलावा अन्य सभी जगह के निवासियों को सरकार को टैक्स देना है। यह टैक्स उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 के तहत देना है। इसके लिए अलग-अलग कटेगरी भी निर्धारित है। उक्त बातें नगर परिषद सुपौल के अध्यक्ष राघवेंद्र झा राघव ने गुरुवार को कहीं। यह भी पढ़ें- Buxar News: सरकारी विभागों पर 04 करोड़ से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकायाभ्रामक जानकारी नप अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से शहरवासियों के बीच कुछ भ्रामक जानकारी साझा की जा रही हैं, जिससे लोगों में उहापोह की स्थिति है। जबकि नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 के तहत ही नगर परिषद के सभी 28 वार्डों में नगर परिषद होल्डिंग टैक...