Supaul News: सुपौल : शराब के दो मामलों में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
सुपौल, सितम्बर 30 -- Supaul News: सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। शराब के अवैध कारोबार से जुड़े दो मामलों में बुधवार को उत्पाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय-वन अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने दो दोषियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा दी। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पहला मामला पहला मामला जदिया थाना कांड संख्या 79/2017 से जुड़ा है। इसमें जदिया निवासी सिकंदर यादव को दोषी पाया गया। पुलिस के अनुसार, 13 जून 2017 को पुलिस टीम शाम में गश्त कर रही थी। इसी दौरान अनंतपुर चौक के पास सूचना मिली कि सिकंदर यादव अपने घर से शराब बेचता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.