सुपौल, अक्टूबर 14 -- शराब मामले में दो अभियुक्तों को सजा Supaul News: सुपौल, कार्यालय संवाददाता। अन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय तेज प्रताप सिंह की अदालत ने मद्य निषेध मामले में बुधवार को प्रतापगंज थाना कांड संख्या 160/24 के अभियुक्त मनीष कुमार एवं अजय कुमार को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट के आदेश पर मनीष कुमार को जेल भेज दिया गया। वहीं, जमानत पर चल रहे अजय कुमार सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार 31 अगस्त 2024 को प्रतापगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के कुमियाही निवासी मनीष कुमार एवं अजय कुमार ...