सुपौल, जुलाई 6 -- Supaul News: सुपौल, कार्यालय संवाददाता। निजी विद्यालयों द्वारा छात्रों से फीस के नाम पर मनमाने ढंग से मोटी रकम वसूले जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने राज्यभर के निजी स्कूलों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की थी। विभाग ने स्पष्ट किया था कि निजी विद्यालयों का संचालन व्यवसायिक केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर समाज सेवा की भावना से किया जाए। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर नियमों को प्रभावी ढंग से लागू कराने को कहा था। इसके बावजूद सुपौल जिले में अब तक इन आदेशों के अनुपालन को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। नतीजतन जिले के अधिकांश निजी विद्यालय आज भी मनमाने तरीके से विभिन्न मदों में शुल्क वसूल रहे हैं और अभिभावकों पर आर्थिक बो...