सुपौल, अक्टूबर 6 -- Supaul News: सुपौल, कार्यालय संवाददाता। छातापुर थाना कांड संख्या 408/2025 से जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले में मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्वेतम शांडिल्य की अदालत ने मामले के अभियुक्त मो जमशेद आलम और मो सफीक को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत दोनों को एक-एक वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। जबकि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, मामले में दोनों दोषी छातापुर थाना क्षेत्र के नरहैया वार्ड एक के निवासी हैं। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार...