सुपौल, सितम्बर 24 -- Supaul News: सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बुधवार को सुपौल पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। मामला त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 457/2024 से संबंधित है। एसीजेएम वन अफजल आलम ने त्वरित विचारण के दौरान त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के नरहा वार्ड नंबर छह निवासी धीरज कुमार (पिता-महेश मेहता) को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-इ)/26 के तहत दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की अभियोजन पदाधिकारी कुमारी सुस्मिता थी। पुलिस के अनुसार, त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 457/2024 एक नवंबर 2024 को दर्ज किया...