सुल्तानपुर, जुलाई 27 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। संग्रामपुर थाना क्षेत्र सांगीपुर में कुल्हाड़ी से दो लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी पिता पुत्रों की दोष मुक्ति याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पीड़ित के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि हुई है। न्यायाधीश संध्या चौधरी ने आरोपियों को राहत देने से इन्कार कर दिया। शिवबहादुर शुक्ल ने चार जनवरी 2022 को मोरंग-गिट्टी गिराने से मना किया तो भाई राजबहादुर पर आरोपी ओमप्रकाश और उसके पुत्रों ने कुल्हाड़ी और सरिया से प्राणघातक हमला कर दिया। आरोपियों ने गम्भीर आरो से खुद को मुक्त करने की मांग की थी।

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