सुल्तानपुर, अगस्त 24 -- Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता गौरीगंज के बहुचर्चित देवेन्द्र हत्याकांड में विवेचक की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने थानाध्यक्ष को तीन माह के अंदर अग्रिम विवेचना कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।पीड़ित पक्ष के वकील रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि गौरीगंज थाना क्षेत्र के पूरे राम दयाल निवासी देवेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी 12 दिसंबर 2025 को दीवानी न्यायालय सुलतानपुर में मुकदमे की पैरवी में आए थे। लौटते समय गौरीगंज में गांव के ही विवेक तिवारी उर्फ गोलू ने धमकी दी कि मुकदमा में सुलह कर लो वरना अगली पेशी पर जिंदा नहीं रहोगे। शाम करीब पांच बजे देवेन्द्र प्रसाद को सवरिहा बनिया का पुरवा-भीटा मार्ग पर पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते ...