सुल्तानपुर, अक्टूबर 13 -- Sultanpur News: विनियमन शुल्क जमा किए बगैर नहीं संचालित होंगे ईंट-भटठा सुलतानपुर,संवाददाता। जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह ने बताया कि विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से ईंट-भट्ठों के संचालन के लिए विनियमन शुल्क जमा किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उनके निर्देश के अनुपालन में जनपद में संचालित समस्त ईंट-भट्ठा संचालकों को सूचित किया है कि वे निर्धारित विनियमन शुल्क जमा करने के लिए विभागीय पोर्टल http://upmines.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियमानुसार शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी निर्देशित किया गया है कि ईंट-भट्ठा संचालक दिनांक 30 नवंबर, 2026 तक निर्धारित विनियमन शुल्क की धनराशि जमा कर दें। उक्त निर्धारित तिथि तक शु...