Sultanpur News: सास, ससुर और ननद दोषी, पति बरी
सुल्तानपुर, अगस्त 14 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। करौंदीकला थाना क्षेत्र के गजेयनपुर में 11 साल पूर्व जलाकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने आरोपी ससुर को दोषी मानते हुए 10 साल और सास तथा ननद को सात साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पति को निर्दोष करार दिया है। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र के कोटाखुर्द साफीपुर निवासी रवि प्रकाश सिंह ने बहन प्रतिमा की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि छह दिसंबर 2014 को बहन की शादी संतोष सिंह से की थी। ससुराल वाले दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे। तीन अगस्त 2015 को पुलिस से सूचना मिली की प्रतिमा की मौत हो गई है। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में सास, ससुर और ननद दोषी, पति बरी जिसके बाद पति संतोष सिंह, ससुर ज्ञानेंद्र सिंह, सास ऊषा सिंह और ननद सरिता सि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.