सुल्तानपुर, जुलाई 23 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला आरक्षण लागू नहीं करने पर हाई कोर्ट ने 29 जुलाई को प्रस्तावित बार चुनाव स्थगित कर फिर से चुनाव प्रक्रिया शुरू कर नामांकन कराने का आदेश दिया है। अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने बताया कि हाईकोर्ट ने आरक्षण की प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरा कर चुनाव कराने का आदेश दिया है।अधिवक्ता शशि मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित महिला आरक्षण संबंधी व्यवस्था का पालन नहीं किए जाने के आधार पर चुनाव रोकने को याचिका दायर की है। बार एसोसिएशन का चुनाव 29 जुलाई को होना था जिसके लिए प्रत्याशी प्रचार में जुटे थे, चुनाव स्थगित होने पर वे निराश दिखे। यह भी पढ़ें- झारखंड बार कौंसिल में सात सीटें बढ़ीं नामांकन कर चुके वकीलों की जमानत धनराशि को लेकर भी उहापोह की स्थिति है। 31 जुलाई को वर्तम...