सुल्तानपुर, अक्टूबर 29 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह पर विचाराधीन मुकदमे में आरोप तय नहीं हो सके। ऊषा सिंह के अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट भव्या श्रीवास्तव ने आरोप तय करने के लिए 18 नवम्बर को फिर तारीख नियत की है। तहरीर के मुताबिक 25 मार्च 2019 को उड़नदस्ता प्रभारी सुशील कुमार ने बल्दीराय थाने में ये केस दर्ज कराया था। जिसमें गनापुर स्थित आवास पर बिना अनुमति होली मिलन आयोजित कर आचार संहिता तोड़ने की बात कही थी। विवेचक सचिव कुमार मौर्य ने चार्जशीट दाखिल की थी। यह भी पढ़ें- चौथी बार भी शांति बॉन्ड पर हस्ताक्षर से नेहा बोरा का इनकार, अब कब होगी सुनवाई? बीती आठ जुलाई को उषा सिंह कोर्ट में हाजिर हुईं तो उन्हें जमानत...