सुल्तानपुर, अगस्त 14 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। मोतिगरपुर थाना की दियरा बाजार में लाठी डंडा और धारदार हथियार से पिता - पुत्र पर जानलेवा हमला करने के आरोपी सत्येंद्र कुमार पांडेय को जिला जज सुनील कुमार ने जमानत दी है। अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने जमानत अर्जी पेश कर आरोप निराधार बताया। 29 जुलाई की घटना में राजमणि मिश्र व उसके पुत्र अखिलेश को चोटें आई थीं जिसमें आरोपी सत्येंद्र, संदीप और योगेंद्र पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

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