सुल्तानपुर, अगस्त 5 -- Sultanpur News: सुलतानपुर। 13 साल पूर्व अवैध तमंचा व कारतूस रखने के आरोपी को एडीजे राकेश ने सात महीने की कैद और 500 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 29 अप्रैल 2013 को दिन में तीन बजे जगदीशपुर थाना की पुलिस ने कंजास गांव के पास चेकिंग अभियान में जावेद खान निवासी खोखीपुर थाना धम्मौर के कब्जे से एक तमंचा और चार जिंदा कारतूस बरामद किया था। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को उसे सजा सुनाई।

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