सोनभद्र, अक्टूबर 13 -- Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने मंगलवार को पुरानी रंजिश में लाठी-डंडे, हॉकी से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषसिद्ध पाकर दो दोषियों सुल्तान उर्फ छोटू व रोशन पनिका को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इनके ऊपर ढाई-ढाई हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक विनोद कुमार सिंह निवासी बेलवादह थाना पिपरी ने अनपरा थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 24 अगस्त 2014 को अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज का सुल्तान उर्फ छोटू रोशन पनिका समेत चार लोग उसके यहां रखा पुराना लोहा उठाते हुए पकड़े गए। बाद में माफी मांगने पर छोड़ दिया गया। इसी बात की रंज...