सोनभद्र, जुलाई 30 -- Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्ल्यू विपिन कुमार की अदालत ने गुरुवार को घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में फरवरी 2017 में एक पीड़िता के घर में घुसकर आरोपी संतोष पासवान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसके पिता, बहन, चिकित्सक, महिला कांस्टेबल तथा विवेचक सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बया...