Sitapur News: बालिका से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की कैद
सीतापुर, नवम्बर 4 -- Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। घर में घुसकर 12 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी करार दिया और उसे तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। ये मामला मछरेहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021 का है। वर्ष 2021 की 30/31 मार्च की रात मछरेहटा इलाके के एक गांव में आरोपी देशराज एक घर में घुस गया और 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के कमरे में जाकर उसे गलत नीयत से दबोच लिया था। पीड़िता के शोर मचाने पर जब परिजन और ग्रामीण दौड़े, तो आरोपी मौके से भाग निकला। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। लगभग पांच साल तक न्यायालय में मामले को लेकर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने पैरवी की...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.