Sitapur News: छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की जेल
सीतापुर, अक्टूबर 9 -- Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। जनपद के विशेष पॉक्सो न्यायालय (कोर्ट संख्या 14) के अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार-प्रथम ने दोषी महतिया निवासी मोचकलां, बिसवां को पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर (मुआवजे) के रूप में दी जाएगी। बिसवां कोतवाली में वर्ष 2018 में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी का कृत्य आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट दोनों के तहत दंडनीय था, लेकिन कानूनन गंभीर होने के कारण उसे पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सजा दी गई।
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