सीतापुर, अक्टूबर 15 -- Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। रामकोट इलाके में डेढ़ वर्ष पूर्व किशोर के साथ कुकर्म कर हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-15 ने यह फैसला सुनाया। रामकोट इलाके में 26 जनवरी 2025 शाम को 14 वर्षीय किशोर घर के सामने खड़ा था। इस बीच गांव का ही रिंकू उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर गया था। काफी देर बाद भी किशोर के घर न लौटने पर परिवालों ने उसकी खोजबीन की थी तो पता लगा था कि गांव का ही रिंकू उसे बातचीत करते हुए खेतों की ओर ले गया था। कुछ देर बाद रिंकू अकेले गांव की ओर आता दिखाई दिया था। इस दौरान खेत के पास आरोपित को तेजी से गांव की ओर भाग...