सीतामढ़ी, जुलाई 16 -- Sitamarhi News: देव कुमार सीतामढ़ी। नेपाल से अवैध रूप से शराब तस्करी करने के मामले में उत्पाद न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (द्वितीय) रंजीत प्रसाद ने बुधवार को सुनाया। सजा पाने वाला विक्रम कुमार रीगा थाना क्षेत्र के भवदेपुर गांव का निवासी है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) मनोज कुमार वर्मा ने न्यायालय में पक्ष रखा।

मामले का विवरण अभियोजन के अनुसार, 3 जुलाई 2021 को 20वीं बटालियन के जवानों ने भारत-नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 334/4 के समीप एक हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो वाहन की जांच की थी। तलाशी के दौरान वाहन से नेपाली ब्रांड की 1,800 बोतल सौफी शराब बरामद की गई ...