सीतामढ़ी, अगस्त 26 -- Sitamarhi News: अवैध आग्नेयास्त्र रखने के दो अलग-अलग मामलों में सजा सीतामढ़ी। अवैध आग्नेयास्त्र रखने के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने दो आरोपितों को सजा सुनाई है। सीजेएम कोर्ट ने एक मामले में अरविंद कुमार को तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, दूसरे मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंशू कुमारी की अदालत ने रहिम मियां को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- Aurangabad News: आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा, पेज 3पहला मामला पहले मामले में सजा पाने वाला अरविंद कुमार बक्सर का निवासी है। मामले में डुमरा थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने 11 जनवरी 2025 को डुमरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर स...