SIR से बेघरों के नाम कटने का डर बेबुनियाद, दिल्ली HC ने खारिज की याचिका, क्या कहा?
नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए चुनाव आयोग के घर-घर जाकर गिनती करने के तरीके की वजह से बेघर लोगों के मतदाता सूची से बाहर होने का खतरा है। अदालत ने कहा कि बिना पते वाले मतदाताओं को शामिल करने के लिए पहले से ही एक प्रणाली मौजूद है।मौजूदा सिस्टम में कोई कमी नहीं मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इंदु प्रकाश सिंह की आशंका बेबुनियाद लगती है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि मौजूदा प्रणाली में कोई खामी नहीं है।बेबुनियाद बातें कीं याचिकाकर्ता ने पिछले कई वर्षों में दिल्ली में चलाए गए तोड़-...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.