सिमडेगा, जुलाई 13 -- Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। पीडीजे सह मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने सड़क दुर्घटना में असमय जान गंवाने वाले 13 वर्षीय छात्र के मामले में मृतक छात्र के माता-पिता को 29 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश संबंधित बीमा कंपनी को दिया है। पूरी मुआवजा राशि का भुगतान बीमा कंपनी को आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर देना होगा।

न्यायालय का निर्णय सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि किसी नाबालिग छात्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजे की गणना केवल अनुमान के आधार पर नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में मृतक की संभावित आय का निर्धारण सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाना चाहिए। अदालत ने माना कि किसी भी ...