सिमडेगा, जुलाई 15 -- Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी शाहीद मियां को आजीवन कारावास और 25000 जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में बानो थाना में कांड संख्या 51/18 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि आठ जुलाई 2018 को एक युवती बानो बाजार घूमने आई थी। इसी दौरान उसके परिचित युवक शहीद मियां उसे बाजार में मिला। शहीद ने उसे घर पहुंचा देने के नाम पर अपने बाइक में उसे लेकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते मुंह बंद रखने की चेतावनी दी। बुधवार को अदालत ने शाहीद मियां को दोषी करार देते आजीवन कैद की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने दलीलें पेश की।-

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