सिमडेगा, अगस्त 13 -- Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने जान मारने की नियत से घायल करने वाले आरोपी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में बोलबा थाना कांड संख्या 15/25 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि बोलबा थाना क्षेत्र के अवगा गांव निवासी सुनीता केरकेट्टा के 05 वर्षीय बेटे को गांव के हीं रोशन केरकेट्टा ने 10 नवंबर 25 को जान मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था। घटना के बाद सुनीता के आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रोशन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को घटना के महज 08 महीने के अंदर पीडीजे की अदालत ने दोनो पक्षों की गवाही सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई। वहीं लोक अभियोजक निशि कच्छप ने दलीलें पेश की।- ...