सिमडेगा, अक्टूबर 12 -- Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को बीस वर्ष कैद और पचीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में महाबुआंग थाना कांड संख्या 09/23 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि महाबुआंग थाना क्षेत्र के ऐला गांव में 20 नवंबर 2023 की सुबह विशेश्वर नायक ने गांव के एक घर में एक युवती को अकेला देखकर उसके घर घुसकर युवती को धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद युवती ने विशेश्वर के खिलाफ थाना में मामला दर्ज करवाया था पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद आरोपी विशेश्वर नायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आरोपी को कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने दलीलें पेश की।-

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