सिद्धार्थ, सितम्बर 21 -- Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। एसीजे आदेश कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट के दो आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। आरोपियों पर आठ-आठ सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया। चैतू पुत्र रामजीत, दुर्गावती पत्नी रामचन्दर निवासी मरवटिया माफी थाना उस्का बाजार के खिलाफ 2020 में धारा 323, 504 का मामला दर्ज था। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए एसीजे आदेश कुमार श्रीवास्तव ने दोनों आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। आरोपियों पर आठ-आठ सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक अजय कुमार गौतम ने की।

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