सिद्धार्थ, सितम्बर 30 -- Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने मारपीट के दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। रामविलास व रामबहादुर पुत्र घिसियावन निवासी पचपेड़वा थाना ढेबरुआ के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपितों को सजा सुनाई।

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