सिद्धार्थ, जुलाई 22 -- Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। न्यायालय जेएम बांसी न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार भारती ने मारपीट के मामले में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। खेसरहा पुलिस ने क्षेत्र के दुबाई गांव निवासी पंकज दुबे पुत्र त्रियुगी दुबे पर धारा 323 भादवि के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाइ्र करते हुए न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार भारती ने आरोपित पंकज दुबे को न्यायालय उठने तक की सजा व Rs.एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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