सिद्धार्थ, अगस्त 25 -- Siddhart Nagar News: बांसी। न्यायाधीश त्रिभुवननाथ ने सोमवार को मारपीट के आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 10500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। बांसी पुलिस ने क्षेत्र के रुदलापुर गांव निवासी मुख्तार अहमद पुत्र मो.उमर के खिलाफ धारा 323, 504, 506,325 व एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश त्रिभुवननाथ ने आरोपित मुख्तार अहमद को तीन वर्ष की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- Deogarh News: अभियुक्त को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना यह भी पढ़ें- चार आरोपियों को तीन साल का सश्रम कारावास

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...