सिद्धार्थ, अक्टूबर 14 -- Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। एएसजे/स्पे/पाक्सो वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई। आरोपी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हेमंत रस्तोगी पुत्र रामानंद रस्तोगी निवासी महुलानी थाना उस्का बाजार के खिलाफ 2019 में धारा 363, 366 व 7/8, 16/17 पाक्सो एक्ट थाना मिश्रौलिया में दर्ज हुआ था। इसी मामले में एएसजे/स्पे/पाक्सो वीरेंद्र कुमार ने फैसला सुनाया। आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई और उसपर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासन की ओर पैरवी अभियोजक पवन कुमार कर पाठक ने की।

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