सिद्धार्थ, जुलाई 17 -- Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। एएसजे /एसपीएल/पाक्सो वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग का दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल व अपहरण करने वाले को चार साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया। वकील खां पुत्र मो अली निवासी छतहरी को नाबालिग से रेप करने के आरोप में दस साल की सजा सुनाई । उसपर 30500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपहरण के आरोपी अरमान पुत्र मोहम्मद अजीम खान निवासी गड़ाकुल थाना शोहरतगढ़ को चार साल की सजा जज ने सुनाई। उसपर साढ़े दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।

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