सिद्धार्थ, अगस्त 30 -- Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, इन्द्र मणि पाण्डेय। तीन आपराधिक मुकदमों और पुलिस रिपोर्ट में दर्ज गतिविधियों के आधार पर जिलाधिकारी न्यायालय ने बिस्कोहर निवासी चंदन पुत्र झीनकू को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने 21 जुलाई को आदेश जारी कर उसे अवधि के दौरान सिद्धार्थनगर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत कार्रवाई होगी।जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी। पुलिस ने चंदन को आपराधिक प्रवृत्ति का बताते हुए उसकी गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल होने और लोगों के उसके खिलाफ गवाही देने से डरने की बात कही थी। जनसुरक्षा और शांति व्य...