सिद्धार्थ, अक्टूबर 14 -- Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मोहम्मद रफी ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर Rs.11,500-11,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दुर्गेश कुमार उर्फ कल्लू, प्रेम कुमार उर्फ डब्लू पुत्र जनार्दन प्रसाद तिवारी निवासी तेनुहवा थाना कपिलवस्तु के खिलाफ 2010 में धारा 308, 323, 352 का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में आरोप सही पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मोहम्मद रफी ने आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर Rs.11,500-11,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने की।

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