सिद्धार्थ, जुलाई 9 -- Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। एएसजे/जेपीसी/पाक्सो वीरेन्द्र कुमार ने अपहरण करने के एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शाह आलम पुत्र स्व मोहम्मद सलीम निवासी पचमोहनी थाना ढ़ेबरुआ के खिलाफ धारा 363, 376, 506 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज था। इस मामले में आरोप सही पाए जाने पर एएसजे/जेपीसी/पाक्सो वीरेन्द्र कुमार ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई। उसपर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक पवन कर पाठक ने की।

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