श्रावस्ती, अगस्त 5 -- Shravasti News: श्रावस्ती। गिलौला पुलिस ने 17 वर्ष पूर्व खोरिया शरीफ धन्नू पुत्र शहजाद अली को चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने इसे दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। वही 10 वर्ष पूर्व चाकू के साथ गिरफ्तार गिलौला के लोधनपुरवा निवासी पहलवान पुत्र रामदुलारे व 12 बोर तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार गिलौला के ही भिखारीपुर निवासी वैधू पुत्र बेचू को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल में बिताई अवधि के कारावास व प्रतीक को 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। वहीं एसीजेएम एफटीसी प्रद्युम्न मिश्रा ने 19 साल पूर्व कट्टा व कारतूस के साथ जेल भेजे गये सोनवा के ग्राम कटीलिया निवासी भाईलाल पुत्र बदल को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 500 रुपए के अर्थ...