श्रावस्ती, अक्टूबर 16 -- Shravasti News: श्रावस्ती। तीन अलग-अलग मामलों में दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास व जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय ने गिलौला थाने में वर्ष 2021 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मुकदमे में ईदगाह निवासी रफीक को चाकू रखने के मामले में जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं सिरसिया थाने में दर्ज चोरी के मुकदमे में चंदनकुड़ी निवासी ननकू को जेल में बिताई अवधि के कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। वहीं एक अन्य मामले में सिरसिया थाने के आर्म्स एक्ट के मुकदमे में केसरी को तमंचा रखने के आरोप में जेल में बिताई अवधि की कैद व 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...