श्रावस्ती, सितम्बर 25 -- Shravasti News: श्रावस्ती। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट व गाली-गलौज के 14 साल पुराने मामले में गिलौला क्षेत्र निवासी नानबच्चा उर्फ ओमप्रकाश, पप्पू उर्फ मेघा, बबलू व ध्रुव को न्यायालय उठने तक के कारावास तथा प्रत्येक को 750 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं चाकू बरामदगी मामले में गिलौला निवासी पहलवान पुत्र दुलारे व सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम रतनापुर के बंजारनपुरवा निवासी लालजी पुत्र नूर मोहम्मद को जेल में बिताई अवधि की कैद व 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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