SHO क्या कॉन्स्टेबल रहने के भी काबिल नहीं हो, सैलरी से जुर्माना भरो; क्यों इतना भड़का हाईकोर्ट?
नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान देवरिया जिले के एक थाने के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। हाईकोर्ट ने चार लोगों को 10 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखने और उसके बाद थाने के CCTV कैमरे बंद होने की बात सुनकर अधिकारियों को तगड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने SHO से यह तक कह दिया कि वे SHO क्या कॉन्सटेबल पद पर रहने के योग्य भी नहीं हैं। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान HC ने स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और पुलिस अधीक्षक (SP) को फटकार लगाते हुए नियमों की अनदेखी पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध रूप से हिरासत में रखे गए याचिकाकर्ता को 20 हजार से 5 हजार रूपये तक का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि मुआवजे की पूरी राशि यानी करीब 65 हजार रुपये SHO के वेतन से व...
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