शामली, अगस्त 14 -- Shamli News: नगर पालिका ने गृहकर और जलकर के पुराने बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। योजना के तहत बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज पर शत-प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी, जबकि ओटीएस का लाभ लेने के लिए आवेदन 15 अगस्त से 14 नवंबर तक किए जा सकेंगे। नगर पालिका चेयरमैन अरविंद संगल ने गुरुवार को कर्मचारियों की बैठक में योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन करदाताओं का भवन कर अथवा जलकर किसी कारणवश समय से जमा नहीं हो पाया है, वे एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बकाये का भुगतान कर सकते हैं। यह भी पढ़ें- Meerut News: ओटीएस : नगर पालिका ने बकायेदारों को दिया अंतिम मौका, ब्याज पर मिलेगी 100% छूट इससे करदाताओं को आर्थिक राहत मिलने के साथ नगर प...